इटावा, उत्तर प्रदेश।
जनपद इटावा के ग्राम अहरिपुर में स्थित पंजीकृत वक्फ दर्गाह शरीफ सय्यद शामिल शाह (पंजीकरण संख्या I-3012) से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। दर्गाह की भूमि पर अवैध कब्ज़े और परिसर में तोड़फोड़ की शिकायतें सामने आने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है।
दर्गाह के मुतवल्ली मोनू मंसूरी पुत्र राजा हुसैन के अनुसार, संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया और विरोध करने पर भ्रामक शिकायतें देकर भ्रम फैलाने के प्रयास किए गए। इस संबंध में थाना बकेवर, SDM भरथना, SSP इटावा, DM इटावा तथा उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायतें दी जा चुकी हैं।
मामले को लेकर भाजपा युवा नेता गुलाम हुसैन वारिस ने कहा कि पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा यह विषय कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक हित का है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ दर्गाह का पंजीकरण वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड और विधिक प्रक्रिया से होता है, न कि किसी गांव में किसी समुदाय की संख्या से। संबंधित दर्गाह उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में विधिवत दर्ज है।
उन्होंने प्रशासन से अवैध कब्ज़ा हटाने, तोड़फोड़ की निष्पक्ष जांच और धार्मिक स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। सभी तथ्य और दस्तावेज़ उच्च स्तर पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।